हरियाणा में प्रदेश के लोगों को ऑनलाइन ही डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी सभी प्रमाण पत्र हासिल हाेंगे। हालांकि ये सुविधा प्रदेश सरकार के 'हरसमय' पोर्टल पर उपलब्ध थी। मगर इस वेबसाइट से पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी जो प्रमाण पत्र जारी होता था, उस पर संबंधित अफसर के हस्ताक्षर नहीं होते थे। इसी वजह से आवेदक को संबंधित पुलिस स्टेशन, एसपी कार्यालय व सिक्योरिटी ब्रांच में धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन अब ये तमाम सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त होंगे।
गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल ‘हरसमय’ पर अब प्रदेश के लोगों को डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। इसके प्रथम चरण में क्यूआर कोडयुक्त चरित्र प्रमाण पत्र, किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र व पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्रों की सेवाएं मिलेगी। गृहमंत्री ने बुधवार को इस ऑनलाइन सेवा अपने कार्यालय में आरंभ की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे पहले आम लोगों को पुलिस प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए थानों तथा पुलिस अधिक्षक कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे। परंतु इस सुविधा के आरंभ होने से लोगों को अब उनके घरों पर ही हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे।
फर्जी प्रमाण पत्र तुरंत पकड़ में आएगा
मंत्री विज ने बताया कि इन प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच के लिए क्यूआर कोड लगा होगा, जिससे तुरंत सही या फर्जी प्रमाण का पता लग सकेगा। इस मौके पर गृह सचिव विजय वर्धन, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, एडीजीपी एएस चावला भी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रथम चरण उक्त तीन सेवाओं की शुरूआत की है, इससे राज्य के नागरिकों को प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए पुलिस कार्यालयों या थानों में नही जाना होगा।
उन्होंने कहा कि भविष्य में पुलिस कर्मचारी जांच, नौकर सत्यापन, धमकी सत्यापन जैसी अन्य सुविधाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस सेवा के आरम्भ होने से राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर इसका लाभ ले सकता है। डीजीपी यादव ने बताया कि इन सेवाओं के शुरू होने से पहले लोगों द्वारा ऑनलाइन सेवा का प्रयोग तो किया जाता था परंतु हस्ताक्षर करवाने के लिए पुलिस कार्यालयों नही जाने के कारण काफी संख्या में प्रमाण पत्र लंबित पड़े थे। इस सेवा से अब इनका शीघ्र निपटान होगा। इसके पश्चात पोर्टल पर नागरिक अपनी सुविधानुसार प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।