पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने टेलीकॉम पॉलिसी के मामले में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सचिवों को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली की टेलीकॉम कंपनी इंडस टॉवर लिमिटेड ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करके हरियाणा सरकार की 20 सितंबर 2013 के नोटिफिकेशन को रद्द करने का आग्रह किया है।
हरियाणा सरकार ने इस नोटिफिकेशन के तहत टेलीकॉम टॉवर के लिए बाईलॉज निर्धारित किए हैं। कंपनी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि नियमों के तहत उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम को 70 लाख 90 हजार की फीस अदा की है।
बावजूद इसके उनके टॉवर्स डिसील नहीं किया जा रहा। इससे हरियाणा में टेलीकॉम सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है और कंपनी को भी बेवजह नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाइकोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 फरवरी निर्धारित की है।