पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म निरपेक्ष देश में सभी लोगों को कई धर्मों के बीच रहने की सीख लेनी चाहिए। यह टिप्पणी फिल्म जारी होने पर माहौल बिगड़ने की आशंका पर जस्टिस एसके मित्तल एवं जस्टिस दीपक सिब्बल की डिवीजन बेंच ने की।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने एडवोकेट लवलीन धालीवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एमएसजी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसी ही अन्य याचिका पर पहले नोटिस जारी किया जा चुका है। लिहाजा, मौजूदा याचिका पर सुनवाई पहले दायर याचिका के साथ तीन मार्च को की जाएगी। बेंच ने किसी प्रतिवादी को नोटिस जारी न करते हुए सुनवाई साधारण स्थगित कर दी।
उल्लेखनीय है कि कलगीधर सेवक जत्था मोहाली ने चंडीगढ़ और हरियाणा में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी बेंच ने कहा था कि पहलेे बेंच के दोनों सदस्य फिल्म देखेंगे, यदि कोई गड़बड़ी दिखी तो रोक भी लगाई जा सकती है।