पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम अगस्त तक होगा। ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर प्रिथी चंद ने बताया कि ये नंबर प्लेट लगाने का शेड्यूल मई माह में खत्म हो गया था।
पर बहुत से लोगों ने अभी भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई हैं। उनके लिए समय सीमा अगस्त-14 तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना यकीनी बनाएं। उसके बाद वाहनों के चालान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर वाहन चलाना गैर कानूनी है। जिन लोगों की नंबर प्लेट तैयार हैं, वे बीस दिनों के अंदर लगवा लें। नहीं तो उनका आवेदन रद्द समझा जाएगा, फीस जब्त कर ली जाएगी।