पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी विभागों में एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
दिनेश कुमार शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा एससी वर्ग को गलत तरीके से प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
याचिका में कहा गया कि सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 14 फरवरी, 2013 को कमेटी गठित की थी। कमेटी को प्रदेश में एससी वर्ग के लोगों के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमेटी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रमोशन के लिए कमेटी का गठन आवश्यक है।