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हरियाणा: स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चुनाव का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Mon, 26 Sep 2022 08:56 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईटेक और डिजिटल दौर में चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर पर कराने को लेकर यह पूरा विवाद है। याचिका में कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की घोर आशंकाएं हैं। काउंसिल के छह सदस्यों के लिए चुनाव होना है। हरियाणा में 50 हजार से अधिक फार्मासिस्ट हैं लेकिन इस बार 29 हजार फार्मासिस्ट ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। 
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चुनाव का परिणाम घोषित करने पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी पदम शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का चुनाव 24 सितंबर को होने जा रहा है। 

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चुनाव कमेटी बड़े संदिग्ध तरीके से चुनाव करवाने जा रही है। बैलेट पेपर सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को भेजे गए हैं जबकि चुनाव प्रत्यक्ष वोटिंग से होना चाहिए। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि 13 बैलेट पेपर एक ही पते पर भेज दिए गए जो शंका पैदा करता है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। साथ ही चुनाव आयुक्त के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव संपन्न करवाया जाए। 

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि याची को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।
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यह है विवाद
हाईटेक और डिजिटल दौर में चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर पर कराने को लेकर यह पूरा विवाद है। याचिका में कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की घोर आशंकाएं हैं। काउंसिल के छह सदस्यों के लिए चुनाव होना है। हरियाणा में 50 हजार से अधिक फार्मासिस्ट हैं लेकिन इस बार 29 हजार फार्मासिस्ट ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। 

हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग में डेंटल के निदेशक डॉ. प्रवीन सेठी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की गई है। काउंसिल में कुल 11 सदस्य होते हैं, पांच सदस्य सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं और छह चुनकर आते हैं। इनमें से ही प्रधान, उपप्रधान और रजिस्ट्रार का चुनाव होता है।

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