हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने के जिला सूचना अधिकारी के आदेश पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए यह आदेश राहत की खबर है। याचिका दाखिल करते हुए सर्व हरियाणा विद्यालय संघ ने एडवेाकेट पंकज मानी के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों से मांगी जाने वाली जानकारी का मुद्दा उठाया है।
याची ने कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए गए थे वे पूरी तरह से प्राइवेट हैं और सरकारी अनुदान नहीं लेते हैं। प्रावधान के अनुसार किसी भी विभाग या संस्थान से जानकारी तब मांगी जा सकती है जब वह सरकारी सहायता लेता हो। याची ने कहा कि उनका कोई स्कूल सरकार से कोई मदद नहीं लेता है और ऐसे में आरटीआई के दायरे में उसे लेकर जाना गलत है और जिला सूचना अधिकारी के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
याची ने कहा कि एक ही मुद्दे को लेकर सूचनाएं मांगी जा रही हैं और इसको लेकर एक बार पहले भी आरटीआई दायर करने वाले ने सूचना मांगी थी और सूचना न मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सूचना को लेकर दाखिल की गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज भी कर दी थी। बावजूद इसके याची ने दोबारा आरटीआई से जानकारी मांग ली।
जिला सूचना अधिकारी ने याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों पर भी ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फिलहाल सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने की बाध्यता वाले आदेश पर रोक लगा दी है।