पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पद के लिए आयोजित की जा रही भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
शेखर कुमार व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद पंजाबी की परीक्षा आयोजित की गई जिसे 50 प्रतिशत अंक के साथ पास करना अनिवार्य था। पीपीएससी ने उत्तर कुंजी जारी की और इस पर आपत्ति मांगी। इसके बाद चार प्रश्नों को परीक्षा से हटा दिया गया और चार ग्रेस अंक सभी आवेदकों को देने का निर्णय लिया गया।
याची ने कहा कि इन चार प्रश्नों में कोई समस्या नहीं थी। न तो इनके उत्तर में खामी थी और न ही एक से अधिक उत्तर सही होने का मामला था। इसके बावजूद परिणाम में संशोधन किया गया और ऐसा करने से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। अगर इन प्रश्नों को नहीं हटाया जाता और ग्रेस अंक सभी आवेदकों को नहीं दिए जाते तो याचिकाकर्ताओं को मेरिट में स्थान मिल रहा था।
हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि याचिका लंबित रहते भर्ती पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को तत्काल किसी भी प्रकार की राहत से इन्कार करते हुए भर्ती पर रोक लगाने से मना कर दिया।