हरियाणा में 5000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो गई लेकिन इसके तहत विशेष पिछड़े वर्ग के 500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस वर्ग के खाली पदों पर तय कानून के अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों को भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस रीतू बाहरी ने इस संबंध में पलवल के कृष्ण सहित अन्य 13 आवेदकों की ओर से एडवोकेट विक्रम श्योराण और मजलिस खान के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को आदेश जारी किए।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई, 2015 में पुरुष कांस्टेबल के 5000 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें 1650 सामान्य, 1000 अनुसूचित जाति, 800 बीसीए, 550 बीसीबी, 500 विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग में आर्थिक पिछड़ों के 500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।