फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने दिए होटल टरक्वॉयज की सील खोलने के आदेश

Fri, 02 May 2014 09:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वर्ल्डहोटल टरक्वॉयज की सील खोलने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और यूटी इस्टेट आफिस के होटल को सील करने के फैसले को गलत ठहराया है। इसके अलावा होटल मालिक को सभी अनियमितताओं को दुरुस्त कर इसकी जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन और संपदा कार्यालय को देने के आदेश दिए हैं।

इसके बाद संपदा कार्यालय होटल की दोबारा जांच करेगा। जांच में सब कुछ ठीक पाया गया तो होटल को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस लीसा गिल पर आधारित खंडपीठ ने होटल मालिक को स्पष्ट किया है कि जब तक  होटल को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तब तक वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि न करें।
विज्ञापन


नगर निगम ने करीब एक सप्ताह पहले यह होटल सील कर दिया था। इसके बाद होटल मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके होटल को बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया गया।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने वीरवार को इस संदर्भ में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मालूम हो कि बिल्डिंग प्लान और निर्माण में अंतर पाए जाने पर यूटी संपदा विभाग ने पांच साइट्स सील की थीं जिसमें होटल टरक्वॉयज भी शामिल था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें