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हाईकोर्ट के कड़े आदेश- पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ लावारिस कुत्तों के लिए बनाएं डॉग पोंड

Wed, 04 Mar 2020 10:22 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
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Stray Dog
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लावारिस कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हर नगर पालिका, परिषद और निगम में डॉग पोंड बनाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने तीनों को फटकार लगाते हुए कहा कि लावारिस कुत्तों के आतंक से लोगों को बचाने में नाकाम रहे हैं। जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि आज स्थिति यह है कि जहां देखो वहां लावारिस कुत्ते ही नजर आते हैं और इन कुत्तों ने किसी को अपना शिकार बनाया हो, ऐसी घटना तो आम हो गई है।
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लोग अपने कुत्तों को बाहर लेकर आते हैं और उनके मल को वहां से हाइजनिक तरीके से साफ करना तक जरूरी नहीं समझते हैं। कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी में सभी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को सभी पालतू कुत्तों को रजिस्टर कर उन्हें टोकन देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों की ब्रीडिंग को भी पूरी तरह बैन कर दिया है।

हर म्यूनिसिपल अथॉरिटी बनाए 5 डॉग पोंड
कोर्ट ने हर म्यूनिसिपल अथॉरिटी को उनके क्षेत्र में 5 डॉग पोंड बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इनमें जो केयर टेकर रखे जाएं वे सुनिश्चित करें कि उनको खराब मौसम के अनुरूप रखने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां इनको रखा जाए, वहां वेंटिलेशन और जगह का भी ध्यान रखा जाए। उनको रैबीज के टीके लगना सुनिश्चित हो तथा डॉग को साफ सुथरा माहौल मिले। साथ ही इनके खाने के लिए अच्छा और पर्याप्त मात्रा में भोजन भी सरकारें सुनिश्चित करें।
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