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जिम में सप्लीमेंट के नाम पर नशा परोसने का आरोप, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Sat, 04 May 2019 11:46 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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जिम में सप्लीमेंट के नाम पर स्टेरॉयड और प्रतिबंधित ड्रग परोसने के मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की 27 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी रवि कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका बेटा 12वीं क्लास में था और उसने जिम शुरू किया था। 

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जिम ट्रेनर ने उसे बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट लेने को कहा जो उसने लेना शुरू किया। इसके बाद उसे स्टेरॉयड व टीके देने शुरू कर दिए जिससे वह नशे का आदी हो गया। इसके बाद जिम ट्रेनर याची के बेटे को ब्लैकमेल करने लगा और लाखों रुपये भी ले लिए। याची को जब इस बात का पता चला तो वह बेटे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया।

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
इस दौरान बेटे के कमरे में मौजूद सप्लीमेंट और दवाओं की फोटो डॉक्टर को दिखाई। उन्हें डॉक्टर ने बताया कि इनमें से कुछ प्रतिबंधित ड्रग हैं और कुछ स्टेरॉयड। साथ ही याची को बताया गया कि यह ड्रग अमेरिका में इंसानों के लिए प्रतिबंधित है और केवल घोड़ों को दी जाती है। 

याची ने कहा कि बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के कैसे ड्रग किसी को दी जा सकती है। यह तो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। साथ ही यह भी बताया कि फूड सप्लीमेंट के नाम पर ज्यादातर जिम यह नशा देकर लोगों को नशे का आदी बना रहे हैं। ऐसे में जिम में किसी भी प्रकार के फूड सप्लीमेंट, स्टेरॉयड या ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई जाए। 

पंजाब सरकार को फटकार, कहा- अगर आपके बस का नहीं है तो बता दो 
पंजाब सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी जिम की निगरानी कैसे की जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आपके बस का नहीं है तो बता दो, बाकी हम देख लेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए।
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