फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Punjab: सजा पर रोक न लगी तो 26 जनवरी को झंडा नहीं फहरा पाएंगे अमन अरोड़ा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tue, 16 Jan 2024 09:49 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

21 दिसंबर, 2023 को सुनाम कोर्ट ने अमन अरोड़ा को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।इसके बावजूद सरकार ने उन्हें पद से नहीं हटाया। अरोड़ा को सजा के बावजूद मंत्री बनाए रखने के मामले में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी पंजाब सरकार से जवाब मांग चुके हैं।
 
विज्ञापन
Aman Arora AAp - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर, 2023 को दोषी करार देने के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य बताते हुए अमृतसर में ध्वाजारोहण से रोकने का निर्देश जारी करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि अरोड़ा की सजा पर रोक नहीं लगती है तो वह 26 जनवरी को झंडा नहीं फहरा पाएंगे।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई अदालत द्वारा किसी जन प्रतिनिधि को दो वर्ष या अधिक के लिए सजा सुनाती है तो जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार वह अयोग्य माना जाएगा। संगरूर की अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 21 दिसंबर, 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।

याची ने कहा कि सजा सुनाते ही उन्हें अयोग्य करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याची ने 26 दिसंबर को इस संबंध में मांगपत्र भी दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 5 जनवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व विधानसभा को पत्र लिखकर इस बारे में कार्रवाई को कहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 
विज्ञापन


याची ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के लिए सूची जारी की गई है। इसके अनुसार मंत्री अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो व्यक्ति अयोग्य हो चुका हो उसे इस प्रकार की जिम्मेदारी देने से लोगों के बीच सरकार के प्रति गलत संदेश जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि अमन अरोड़ा को ध्वजारोहण से रोका जाए।
विज्ञापन


 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें