फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पूर्व सीएम का हत्यारा खतरनाक अपराधी, नहीं आ सकता जेल से बाहर

Thu, 07 Apr 2016 12:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
जगतार सिंह तारा - फोटो : ‌file photo
विज्ञापन
बेअंत सिंह हत्याकांड के अभियुक्त जगतार सिंह तारा की ओर से हाईकोर्ट में खुद पैरवी करने की अर्जी पर जारी नोटिस में प्रशासन ने जवाब दाखिल करके कहा है कि वह खतरनाक अपराधी है और जिन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला चल रहा है, नियमानुसार उसे जेल से बाहर ही नहीं लाया जा सकता। प्रशासन के इस जवाब के साथ हाईकोर्ट ने सुनवाई लंबे समय तक स्थगित कर दी है।
विज्ञापन


तारा बेअंत हत्याकांड के अलावा बुड़ैल जेल ब्रेक केस में भी आरोपी है। उसे विदेश में धरे जाने के बाद पंजाब पुलिस वापस लाई थी और बेअंत सिंह हत्याकांड के ट्रायल के लिए उसे बुड़ैल जेल में चंडीगढ़ लाया गया था। इसी दौरान तारा ने जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल करके कहा था कि बेअंत हत्याकांड में पैरवी में मदद के लिए वह अपने सहअभियुक्तों से जेल में मुलाकात करना चाहता है। इसके अलावा उसने जेल से ही अपने परिजनों से फोन पर बातचीत करने और तिहाड़ जेल में बंद जगतार सिंह हवारा एवं परमजीत सिंह भ्योरा से भी उनकी पेशियों के दौरान मुलाकात करने की इजाजत मांगी थी।

तारा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने फोन पर बात करने और बुड़ैल जेल में बंद सहअभियुक्तों से मुलाकात करने की इजाजत दे दी थी। जिला अदालत के इस फैसले को जेल सुपरिंटेंडेंट ने प्रशासन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी अपील पर तारा को नोटिस जारी हुआ था।
विज्ञापन


तारा ने जेल प्रशासन के माध्यम से हाईकोर्ट में अजी दाखिल की थी कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में निजी तौर पर पेश होकर स्वयं पैरवी करना चाहता है, लिहाजा इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। इस अर्जी पर प्रशासन को नोटिस जारी हुआ था।

जेल प्रशासन ने बुधवार को जवाब दाखिल किया है कि तारा खतरनाक अपराधी है। जिन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला चल रहा है, नियम उन धाराओं में ऐसे अपराधियों को जेल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देता, लिहाजा तारा की यह मांग रद्द की जानी चाहिए। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें