पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की महिला और बाल विकास तथा स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने फैसले में कहा कि, यह चुनावी याचिका एक्ट के तय प्रावधानों के तहत दायर ही नहीं की गई।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रमेश खत्री लम्बरदार याचिका में यह स्पष्ट ही नहीं कर पाया है की कविता जैन ने चुनाव में क्या गड़बड़ियां की हैं। याचिका दायर करते समय हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो 12 आपत्तियां जताई थीं उन आपत्तियों को भी याचिकाकर्ता सही तरह से ठीक करने में नाकामयाब रहा है।
कविता जैन भाजपा के टिकट पर 2014 के विधानसभा चुनावों में सोनीपत से जीती थीं। उनकी जीत के खिलाफ रमेश खत्री लम्बरदार ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। अपने फैसले में जज ने कहा कि नंबरदार ने नतीजे घोषित किए जाने के 45 दिनों के भीतर चाहे दायर कर दी थी, लेकिन इस याचिका में हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही 12 आपत्तियां जताई थीं।