दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की समाधि पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं, हाईकोर्ट ने उनके दाह संस्कार के फैसले पर रोक जारी रखी है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार एवं जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच ने आशुतोष महाराज के दाह संस्कार पर अब अंतिम बहस का आदेश दिया है। उधर तपेश्वरी भारती एवं अन्य साध्वियों की ओर से प्रतिवादी बनने की अर्जी पर सरकार व दलीप झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
जस्टिस एमएमएस बेदी की एकल बेंच ने एक दिसंबर को फैसला सुनाया था कि आदेश मिलने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी दाह संस्कार करे। मुकम्मल जिम्मा मुख्य सचिव को सौंपा गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी पुलिस प्रमुख को सौंपी गई थी।
इस फैसले को पंजाब सरकार, आशुतोष महाराज के बेटा होने का दावा करने वाले दलीप झा एवं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अलग-अलग अपील दायर कर चुनौती दी थी और अपील पर सुनवाई तक रोक लगाने की मांग की थी। डिवीजन बेंच ने तीनों अपीलकर्ताओं की मांग एक समान होने के कारण सोमवार तक एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब यह रोक अगली सुनवाई 19 मार्च तक जारी रहेगी।