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Punjab News: अवैध खनन पर पंजाब के हलफनामे से हाईकोर्ट नाराज, कहा- बड़ा भाई देख रहा है

Tue, 02 Aug 2022 09:53 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या अवैध खनन से बने गड्ढे आतंकवादियों के लिए भारत में प्रवेश का द्वार तो नहीं बन रहे हैं। साथ ही अवैध खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं, इस पर पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कहीं अवैध खनन से बने गड्ढे आतंकवादियों के लिए भारत में प्रवेश का द्वार तो नहीं बन रहे हैं, हाईकोर्ट के इस सवाल पर पंजाब सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बीएसएफ व सेना से मिली जानकारी को कोर्ट में सौंपा। हाईकोर्ट ने इसे रजिस्ट्री में दाखिल करने का आदेश दिया और पंजाब सरकार से कहा कि बड़ा भाई (हाईकोर्ट) सब देख रहा है।

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चंडीगढ़ निवासी एडवोकेट गुरबीर सिंह पन्नू ने पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नदी में तय सीमा से अधिक खनन किया जा रहा है। गुरदासपुर और पठानकोट में खास तौर पर रावी नदी में इस प्रकार खनन किया जा रहा है कि बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं जो आतंकियों व घुसपैठियों के लिए प्रवेश द्वार बन गए हैं। 

खनन के लिए जेसीबी व अन्य भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पिछली सुनवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या अवैध खनन से बने गड्ढे आतंकवादियों के लिए भारत में प्रवेश का द्वार तो नहीं बन रहे हैं। साथ ही अवैध खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं, इस पर पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

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