डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिलेगा या नहीं अब इसपर हरियाणा सरकार फैसला लेगी। शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा मुखी की पैरोल वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका पर शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डेरा मुखी की तरफ से 21 दिनों की फरलो मांगे जाने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तय नियमों के तहत इसका निपटारा करने के आदेश दिए हैं।
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वहीं, गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। इस याचिका का उच्च न्यायालय ने निपटारा करते हुए कहा कि पिछले साल जब जनवरी में 50 दिनों की पैरोल दी गई थी तो उसके खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वह पैरोल अब खत्म हो चुकी।
राम रहीम ने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। इसलिए उसे इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं अब राम रहीम की तरफ से 21 दिनों की फरलो पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नियमों के तहत इसका निपटारा करने के लिए कहा है।
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राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल
24 अक्टूबर साल 2020- एक दिन
21 मई साल 2021- एक दिन
अक्तूबर साल 2022- 40 दिन
जून साल 2022- एक महीने
7 फरवरी साल 2022- 21 दिन
21 जनवरी 2023- 40 दिन
20 जुलाई 2023- 30 दिन
नवंबर साल 2023- 21 दिन
19 जनवरी साल 2024- 50 दिन, बाद में इसमें 10 दिन बढ़ा दिया गया