प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल।
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वर्ष 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड घटना की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व तत्कालीन एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज राजीव कालड़ा की अदालत में सुनवाई हुई। करीब ढाई घंटे तक सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष के बीच बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई 15 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
कोटकपूरा गोलीकांड केस की जांच कर रही एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली पंजाब पुलिस की एसआईटी ने पिछले माह 24 फरवरी को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उपमुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अलावा पांच अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने इन सभी को नोटिस जारी करके 23 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था। नोटिस जारी होने के बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर सिंह समेत तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।