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नामी स्कूल ने बरती लापरवाही, उपभोक्ता फोरम ने 30 हजार लौटाने के आदेश दिए

Wed, 28 Dec 2016 01:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : File Photo
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पूरी राशि न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने विवेक हाई स्कूल को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने विवेक हाई स्कूल को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को बाकी की राशि 30 हजार रुपये लौटाए। सेवा में कोताही और मानसिक परेशानी के लिए सात हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता अनुराग शर्मा निवासी सेक्टर-8 पंचकूला ने उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए विवेक हाई स्कूल से संपर्क किया। उनकी बेटी का नाम ड्रा में आ गया। स्कूल के निर्देश के अनुसार उन्होंने 63 हजार रुपये चेक के माध्यम से जमा कराया। इसके बाद 23 जनवरी 2016 को एडमिशन स्लिप जारी किया गया। लेकिन इसी दौरान उनका ट्रांसफर हो गया।

उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि ट्रांसफर होने पर उन्होंने विवेक हाई स्कूल को राशि वापस करने के लिए निवेदन किया। लेकिन स्कूल ने पूरी राशि वापस न करके 33 हजार रुपये ही लौटाए। स्कूल ने उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाए। उन्होंने विरोध जताते हुए सादे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अप्रैल 2016 से शुरू होने वाले सेशन में कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया। लेकिन बाकी की राशि विवेक हाई स्कूल ने नहीं लौटाई। अनुज ने फोरम को बताया कि वैकेंट सीट पर दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन भी दे दिया गया इसके बावजूद उनकी राशि नहीं लौटाई गई।
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विवेक हाई स्कूल ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। नियमों के अनुसार काम किया है। 
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