हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वेतनमान में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुडा कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर एक जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।
हुडा के प्रवक्ता ने बताया कि प्राधिकरण के कर्मचारियों को सरकार के वेतनमान के मुताबिक वेतन दिए जाते हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू कर चुकी हैं, जिसे अब हुडा कर्मियों के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है।
संशोधित वेतन के बकाये का भुगतान चालू वित वर्ष में ही नकद किया जाएगा। ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों को अदा की जा रही 2000 रुपये प्रतिमास की अंतरिम राहत बंद कर दी जाएगी, जबकि एक जनवरी, 2016 के बाद अंतरिम राहत के तौर पर अदा की गई राशि की वसूली की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सुनिश्चित आजीविका प्रगति (एसीपी) के मामलों का निर्णय मुख्यालय पर लिया जाएगा क्योंकि हुडा के मुख्य प्रशासक इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।