हरियाणा में अब 21 वर्ष की आयु पार कर चुके युवा शराब बिक्री का लाइसेंस ले सकेंगे। सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 साल कर दी है। अब शराब सेवन के लिए भी यही आयु मानी जाएगी। दिल्ली सरकार की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन में बुधवार को पारित होने से इसका रास्ता साफ हुआ।
इसे मुख्य रूप से हरियाणा अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों के अनियंत्रित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग (1) के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए पारित किया गया। इसमें स्पष्ट वैधानिक प्रावधान होंगे, जिससे परस्पर विरोधी न्यायिक घोषणाओं से निपटा जा सकेगा। सरकार की
हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) विधेयक,2021 पारित किया गया। इससे नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बसी कालोनियों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य निवासियों की जीवन स्थिति को सुधारना है। मानवीय आधार पर ऐसी कालोनियों में स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना प्रदान की जाएगी। विधेयक पारित होने के बाद निवासियों को बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क सुविधा मिलेगा।
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को संशोधित किया गया है। इसकी धारा 5(ण) के अनुसार प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में मंडल आयुक्त पंचकूला लिखा गया था। जब यह देखा गया कि मंडल आयुक्त, पंचकूला के रूप में कोई पद सृजित नहीं है और जिला पंचकूला मंडल आयुक्त, अंबाला के प्रशासनिक नियंत्रण में है तो ‘मंडल आयुक्त पंचकूला’ को ‘मंडल आयुक्त, अंबाला’ शब्द और चिह्न से बदलने के लिए संशोधन विधेयक लाना पड़ा।
हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को आगे संशोधित किया गया है। करने के लिए हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने और मंडी फीस लगाने का रास्ता साफ हुआ है। ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद जो कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त करने के लिए सीधे किसानों से नहीं, मुख्य रूप से व्यापारियों से खरीदे जाते हैं। उन पर उपयुक्त मंडी शुल्क लगाया जाएगा।