फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

टीचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने HSSC को जारी किया सख्त फरमान, पढ़िए

Sat, 05 Aug 2017 10:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
टीचर भर्ती
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को टीचर भर्ती मामले में साक्षात्कार को लेकर एक फरमान जारी किया है, जिस पर अमल करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो टीचर भर्ती मामले में साक्षात्कार से पहले अध्यापकों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच करें। इस मामले में राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कर्मचारी चयन आयोग पीजीटी अंग्रेजी के प्रवक्ता की भर्ती कर रहा है, लेकिन साक्षात्कार से पहले उनकी पात्रता परीक्षा व अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं की जा रही।
विज्ञापन


बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि पहले एक भर्ती में काफी संख्या में फर्जी चयनित उम्मीदवार पाए गए थे, ऐसे में साक्षात्कार से पहले ही दस्तावेज की जांच होनी चाहिए। मोर की इस दलील पर  हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने शिक्षकों की पात्रता के पूरे रिकार्ड आयोग को सौंप दिए हैं। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया कि वो अब साक्षात्कार से पहले ही सभी प्रकार के दस्तावेज की जांच कर साक्षात्कार का पत्र जारी करेगा।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें