हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दो सत्रों में छात्रों की संख्या में 4 लाख के अंतर पर जवाब न दे पाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक आरएस खरब को तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप शुक्रवार को हरियाणा सरकार के जवाब न देने पर फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों और हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई आरंभ की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिथि अध्यापकों व सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए सरप्लस शिक्षकों को हटाने के सिंगल बेंच के आदेशों को बरकरार रखा था।
इस दौरान हाईकोर्ट में जो आंकड़े सौंपे गए थे, उनके अनुसार दो सत्रों में सरकारी स्कूलों से 4 लाख छात्र कम हो गए थे। आंकड़ों में बताया गया था कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे, जबकि 2015-16 में इनकी संख्या 18 लाख रह गई।