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हरियाणा में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून का जल्द तैयार होगा मसौदा, गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों संग की बैठक

Fri, 12 Feb 2021 02:08 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज।
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हरियाणा में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार हो जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कानून का मसौदा जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को शीघ्र लागू किया जाना है इसलिए देरी न करें।

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गृहमंत्री ने गुरुवार को इस संबंध में प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में कोई भी व्यक्ति दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगा। 

कानून से ऐसे प्रयास पर रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। बैठक में समिति द्वारा लाए गए शुरुआती प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया। अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है। 
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समिति की बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सचिव टीएल सत्यप्रकाश, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क व अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

पंचकूला, गुड़गांव में हुआ डायल 112 का ट्रायल रन 
हरियाणा के पंचकूला एवं गुरुग्राम में गुरुवार को इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान करीब 11640 कॉल प्राप्त हुईं। इस प्रणाली को प्रदेशभर में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपये की 630 नई इनोवा गाडियां लगाई जाएंगी। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारी तैनात होंगे। सी-डैक को करीब 152 करोड़ रुपये का वर्क आर्डर दिया गया है।

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सोशल मीडिया से भी भेज सकेंगे शिकायत

उन्होंने कहा कि परियोजना के लागू होने से अपराध दर में कमी आएगी। इस संबंध में कोई भी शिकायतकर्ता वायस कॉल, मैसेज, मेल, वेब अलर्ट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकेगा। प्रत्येक नागरिक तक इन सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणावी सहित चार भाषाओं के जानकारों को कॉल सेंटर में लगाया जाएगा। 

ये प्रदेशभर से आने वाली फोन कॉल को सुनकर आगे रिस्पांस टीम तक अपने संदेश भेजेगी। टीम शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। पूरे घटनाक्रम का बैकअप डीजीपी कार्यालय पंचकूला में होगा व सी-डैक हैदराबाद में भी पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा।

सरकारी, गैर सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लागू होगी आरक्षण नीति
हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति का पालन राज्य की सरकारी, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को भी करना होगा। यह निर्देश उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए हैं। आरक्षण नीति का पालन शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों व दाखिलों में किया जाएगा।

जगाधरी के एसडीएम को उपसचिव लगाया
हरियाणा सरकार ने जगाधरी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) एचसीएस दर्शन कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग का उप सचिव लगाया है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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