पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछा है कि सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरा कर लेगी।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नही होती क्यों न वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को काम करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में 23 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए कैथल निवासी अर्चना ने कहा था कि हरियाणा सरकार की ओर से हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है, उनमें योग्यता को नजरअंदाज कर अयोग्य टीचर को नियुक्त कर रही है।
याचिका के अनुसार सरकार ने हरियाणा के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य में तीन प्राइवेट कंपनी को ठेके अलाट किए थे। कंपनी पर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधा व स्टाफ देने की जिम्मेदारी थी।