आयोग को उन लोगों की विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी जो स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद्द कर दिया है। साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था।
हरियाणा सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है और कहा है कि भर्ती के अंतिम चरण में परिणाम को रद्द किया गया है और इससे भर्ती लटक जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार पूरी की जा रही है और सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल करने वाली आवेदक ने भर्ती में नियमों को स्वीकार कर हिस्सा लिया था और बाद में चयन नहीं होने पर चुनौती दे दी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व आयोग की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सिंगल बेंच के समक्ष याची रही परमिला को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही परिणाम रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है।