हरियाणा सरकार ने सात जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लाक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि बुधवार (तीन फरवरी) शाम पांच बजे तक बढ़ा दी है। वहीं 10 जिलों में सेवा बहाल कर दी गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत दुष्प्रचार और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।