उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधेयक को मंजूरी देने के लिए वह राज्यपाल के आभारी हैं। जजपा (जननायक जनता पार्टी) का बड़ा चुनावी वादा पूरा हो गया। अब निजी क्षेत्र में राज्य के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का द्वार खुल गया है। इस दिशा में अब आगे बढ़ा जाएगा।
तकनीकी आधार पर खारिज हो चुकी याचिका
निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को हरियाणा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को कहा था कि 75 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं मिली है। सरकार की इस दलील को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
राज्यपाल ने आज (मंगलवार) निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी। - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।