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लोकसभा चुनाव 2019 से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा दांव, इन भर्तियों में खत्म किया इंटरव्यू

Thu, 14 Feb 2019 09:30 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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manohar lal - फोटो : ANI
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हरियाणा सरकार ने ग्रुप-बी के तहत शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, शिक्षक-एजुकेटर की भर्ती में इंटरव्यू खत्म कर दिया है। इसके अलावा सभी विभागों में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश भी लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर होगा। सरकार ने चुनावी साल में यह एक और बड़ा निर्णय लिया है। इससे मेधावी छात्रों को खासा लाभ होगा। 

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मंत्रिमंडल बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। चयन में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए दस अंक रखे गए हैं। हालांकि, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग-अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा। लिखित परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या संबंधित विषय के लिए 75 प्रतिशत की छूट और हरियाणा का इतिहास,वर्तमान जानकारी या मामले, साहित्य भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25 प्रतिशत की छूट होगी। 

आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाइयों और बेटों में से आवेदक या कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार, अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, को पांच प्रतिशत अंक दिए जाएंगे। यदि आवेदक विधवा है, आवेदक की पहली या दूसरी संतान है, पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हुई है या आवेदक का पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु उसके 15 वर्ष की आयु होने से पहले हो चुकी है तो उसे पांच प्रतिशत अंक दिए जाएंगे।
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यदि आवेदक हरियाणा विमुक्त जाति और टपरीवास जाति या घुमंतू जनजाति का है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो उसे पांच अंक दिए जाएंगे। अनुभव के लिए अधिकतम आठ अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए आधा (0.5) अंक मिलेगा। छह महीने के अनुभव से अधिक का हिस्सा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग में  समान या उच्च पद पर अधिकतम 16 वर्ष का अनुभव रखता है, उसे भी आधा अंक मिलेगा। छह महीने से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।

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तेजाब पीड़ित अगर सरकारी कर्मचारी तो नहीं मिलेगी वित्तीय सहायता

हरियाणा सरकार ने तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों की वित्तीय सहायता योजना के पात्रता मानदंडों में संशोधन किया है। कैबिनेट ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी। संशोधन के अनुसार सरकारी कर्मचारी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन पीड़ितों के पास स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र है, वे मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। एक व्यक्ति केवल एक पेंशन का दावा करने के लिए पात्र होगा। 

यदि उसका मामला एसिड अटैक पीड़ित सहायता के लिए स्वीकृत है, तो वह किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। तेजाब पीड़ित महिला या लड़की की अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए हर वर्ष एक वचनपत्र देना होगा कि वह योजना के सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करती है। प्रार्थी को यह वचनपत्र हर वर्ष एक अप्रैल को संबंधित जिला, समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। 

मासिक पेंशन लाभ का भुगतान वचनपत्र पर निर्भर करेगा। यदि शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो योजना के तहत प्रदान किए गए लाभ उस तिथि से वापस ले लिए जाएंगे, जिस तिथि से पीड़ित ने गलत वचनपत्र दिया है। पीड़ित की पहचान गोपनीय रखने के लिए एनआईसी सुनिश्चित करेगा कि तेजाब पीड़ित से जुड़े अन्य दस्तावेजों की तरह वचन पत्र भी जिला समाज कल्याण अधिकारी को ही पोर्टल पर दिखाई दे।

हाइपर क्षेत्र में प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर होगी 10 लाख रुपये
हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र नियमन नियमावली, 1976 में संशोधन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कांप्लेक्स की विकास योजना का हिस्सा बनने वाले हाइपर क्षेत्र में सामुदायिक स्थलों के निर्माण की अनुमति देने के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर 10 लाख रुपये होगी, जबकि फरीदाबाद-बल्लभगढ़ शहरी परिसर की विकास योजना के हाई-1 क्षेत्र में, गुरुग्राम जिले में पड़ने वाले सोहना विकास योजना के भाग में, ग्वाल पहाड़ी के विकास योजना का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र 9 लाख रुपये और पंचकूला, सोनीपत-कुंडली शहरी क्षेत्र परिसर और पानीपत के हाई-2 क्षेत्र के सात लाख रुपये दर निर्धारित की गई है। 

मध्यम क्षेत्रों में सामुदायिक स्थलों के निर्माण के लिए प्रति एकड़ विस्तार शुल्क की दर छह लाख रुपये होगी, लो-1 क्षेत्रों के लिए पांच लाख रुपये और लो-2 क्षेत्रों के लिए चार लाख रुपये होगी। लाइसेंस के नवीनीकरण की समय अवधि मौजूदा दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क को मौजूदा दस प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
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