पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इस मामले में हरियाणा के एक पूर्व एचसीएस अधिकारी प्रेम चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के उन प्रावधानों को रद करने की अपील की है, जिसके तहत पुलिस को डीएम की कार्यकारी शक्तियों केप्रयोग की अनुमति दी गई है।
याची ने कहा कि प्रावधानों के तहत सरकार ने पुलिस कमिश्नर को जो आईजी या उच्च अधिकारी होता है, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्ति दी है। ऐसे में जिस रेंज में कमिश्नर होगा, वहां डीएम की शक्तियां कम हो जाएंगी।