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बजट सत्र : नशाखोरी पर सख्त हरियाणा सरकार, अप्रतिबंधित नशे की दवाओं पर लगाएगी प्रतिबंध

Thu, 18 Mar 2021 11:23 AM IST
निवेदिता वर्मा यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
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विधानसभा में जाते गृहमंत्री अनिल विज। - फोटो : अमर उजाला
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नशाखोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही अप्रतिबंधित नशे की दवाओं को हरियाणा सरकार प्रतिबंधित करने का मन बना चुकी है। सरकार को अब केवल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इस संबंध में चार फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में पहली राज्य स्तरीय (एन-कोर्ड) समन्वय बैठक हो चुकी है।

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गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी विधानसभा में सदन पटल पर रखी। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सरकार से तारांकित प्रश्न में नशे पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। विज ने बताया है कि नशे के लिए प्रयोग लाई जा रही अप्रतिबंधित दवाएं सरकार के ध्यान में हैं। इस विषय पर फरवरी में हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं।


खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से चर्चा के बाद निर्देश दिए गए हैं कि दवा निर्माता और थोक विक्रेता हर महीने वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारियों को नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का रिकॉर्ड पेश करेंगे। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी नशीली दवाओं के उपयोग के पैटर्न की जांच कर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

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अनिल विज ने बताया है कि जरूरत अनुसार ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने या अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार संबंधित सक्षम अधिकारियों से बातचीत कर पत्र जारी करेगी। इस संबंध में समन्वय बैठक के माध्यम से केंद्र स्तर पर भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस स्कूलों में नशीली दवाओं की आपूर्ति में शामलि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए स्कूलों के साथ समन्वय बनाए हुए है।

बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री पड़ेगी महंगी
एंटी नारकोटिक्स सेल बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। ये असामाजिक तत्व उन दवाओं को ही बेचते हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। अब ऐसे लोगों को चोरी-छिपे दवा बेचना महंगा पड़ेगा। 

बीते पांच वर्ष में विभिन्न एक्ट के तहत दर्ज मामले
  • एनडीपीएस एक्ट के तहत - 15821
  • औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत - 124
  • 25 साल तक के युवाओं के खिलाफ मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत - 3049
  • नशे के आदतन व्यक्तियों के खिलाफ - 62
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