अनिल विज ने बताया है कि जरूरत अनुसार ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने या अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार संबंधित सक्षम अधिकारियों से बातचीत कर पत्र जारी करेगी। इस संबंध में समन्वय बैठक के माध्यम से केंद्र स्तर पर भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस स्कूलों में नशीली दवाओं की आपूर्ति में शामलि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए स्कूलों के साथ समन्वय बनाए हुए है।
बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री पड़ेगी महंगी
एंटी नारकोटिक्स सेल बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। ये असामाजिक तत्व उन दवाओं को ही बेचते हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। अब ऐसे लोगों को चोरी-छिपे दवा बेचना महंगा पड़ेगा।
बीते पांच वर्ष में विभिन्न एक्ट के तहत दर्ज मामले
- एनडीपीएस एक्ट के तहत - 15821
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत - 124
- 25 साल तक के युवाओं के खिलाफ मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत - 3049
- नशे के आदतन व्यक्तियों के खिलाफ - 62