हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
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हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को तीन प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण मिलेगा। सरकार ने सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा विश्वविद्यालयों में ग्रुप ए, बी, सी व डी की सीधी भर्ती व पदोन्नति में काडर के पदों की कुल संख्या के आधार पर ये आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगजन अधिनियम लागू होने पर की गई है। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (निशक्तता मामले विभाग) की ओर से समय-समय पर अधिसूचित दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित पदों पर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।