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HCS पेपर यूपीएससी जैसे तैयार होंगे, 42 वर्ष वाला भी बन सकेगा एचसीएस, चार बड़े बदलाव

Tue, 07 Jul 2020 11:23 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हरियाणा कैबिनेट में एससीएस भर्ती, एचसीएस पेपरों और चीप डीटीपी को लेकर अहम फैसले लिए गए, जिनसे कईयों को फायदा होगा। प्रदेश में अब हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली एचसीएस की परीक्षा यूपीएससी के पैटर्न पर होगी। उसका पेपर भी उसी तर्ज पर तैयार किया जाएगा।
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मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य समवर्गी सेवाओं के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा(सीएसएटी पेपर) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) प्रथम संशोधन नियम,2020 हरियाणा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में समरूपता लाएंगे।

संशोधन के अनुसार, अब प्रारंभिक परीक्षा का सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (प्रश्न पत्र-2) 33 प्रतिशत अंकों के न्यूनतम अर्हता अंक के साथ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के अंकों पर आधारित होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (पेपर-2) पास कर लिया हो।
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42 वर्ष वाला बन सकेगा एचसीएस अफसर
हरियाणा में अब 42 वर्ष आयु वाला व्यक्ति एचसीएस व उससे संबद्ध सेवाओं के लिए पात्र हो होगा। कैबिनेट की मीटिंग में इस संदर्भ के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। जिसके तहत एचसीएस एवं संबद्ध सेवाओं जैसी श्रेणी-1 सेवा के राज्य सरकार विनियमन के अनुरूप नियम 5 में ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
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पांच साल के अनुभव वाला ही बनेगा चीफ डीटीपी

बैठक में हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम, 1976 व संशोधित 2009 व 2013 को दोबारा संशोधित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त नियम 1976 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था।

जिसमें मुख्य नगर योजनाकार (चीफ डीटीपी) के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में एक वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था। इस अनुभव को सरकार ने बहुत कम माना है। इसलिए सरकार ने मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में न्यूनतम अनुभव को एक वर्ष से पांच वर्ष करने का निर्णय लिया है।

35 से कम 45 से ज्यादा आयु वाला न्यायिक सेवा में नियुक्त नहीं होगा
कैबिनेट ने हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, ऐसे किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिसकी आयु आवदेन जमा कराने की अंतिम तिथि को 35 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक है।

पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 की तर्ज पर हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए सामान्य न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन का निर्णय दोनों राज्यों के सांझा उच्च न्यायालय के तहत सेवा नियमों में एकरूपता लाएगा।
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