पंजाब में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, रिन्युवल करवाना या वाहन की आरसी बनवाने के लिए बार-बार की कागजी कार्रवाई से लोगों को छूट मिलने जा रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस को नई व्यवस्था से बनवा सकेंगे।
आवेदकों की ओर से केवल एक बार स्कैन किए गए अपने दस्तावेज डीटीओ में जमा करवा देने के बाद दोबारा किसी भी कार्य के लिए इस विभाग में फिर से कागजात जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। इस कार्यप्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोहाली और बठिंडा जिले में शुरू किया जा रहा है।
इसके परिणाम देखने के बाद यह कार्यप्रणाली सूबे के बाकी सभी जिलों के डीटीओ में भी लागू कर दी जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रोग्राम को लागू करने का फैसला किया है, जो सारथी 4.0 नामक साफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। इस साफ्टवेयर पर आवेदकों का डाटा बैंक तैयार हो जाएगा, जिसे किसी भी दफ्तर में देखा जा सकेगा।