चंडीगढ़। शहर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोनों को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के सदस्यों की ओर से दिए गए रिप्रजेंटेशन की जांच के लिए गठित कमेटी ने सोमवार को जॉइंट कमिश्नर डॉ. हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न वेंडिंग जोनों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ ही नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में फेज-6 के तहत नॉन-एसेंशियल स्ट्रीट वेंडर्स (एनईएसपी) को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए वेंडिंग साइटें आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
निरीक्षण दल में नगर निगम के आर्किटेक्चर विभाग, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, इंजीनियरिंग (बीएंडआर), इंफोर्समेंट ब्रांच, वेंडर सेल और टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य शामिल रहे। टीम ने वेंडिंग जोनों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक व्यवस्था, पैदल यात्रियों की आवाजाही, पहुंच, जनसुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का आकलन किया। अधिकारियों ने मौके पर स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।
कमेटी ने वेंडिंग के लिए उपलब्ध स्थान, पार्किंग व्यवस्था, इंफोर्समेंट से जुड़े मुद्दों और वेंडिंग जोनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष फोकस किया, ताकि वेंडर्स के साथ-साथ आम लोगों और यातायात की सुविधा भी प्रभावित न हो। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
नगर निगम की वेंडर सेल के अनुसार यह कार्रवाई 1 जुलाई को सिविल अपील नंबर 4400/2026, मलकियत सिंह बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। फेज-6 के तहत स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत पंजीकृत नॉन-एसेंशियल स्ट्रीट वेंडर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से शहर के विभिन्न सेक्टरों में चिन्हित वेंडिंग जोन आवंटित किए जाएंगे।
9 जुलाई तक दे सकते हैं सुझाव और आपत्तियां
नगर निगम ने प्रस्तावित वेंडिंग साइट्स और जोनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। आम नागरिक, निवासी और संबंधित पक्ष 9 जुलाई तक इन प्रस्तावित वेंडिंग जोनों पर अपने सुझाव, आपत्तियां या टिप्पणियां लिखित रूप में नगर निगम के वेंडर सेल में जमा करा सकते हैं। प्राप्त सुझावों और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वेंडिंग जोनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।