पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तीसरे वित्त विधेयक को भी विधानसभा में पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस विधेयक समेत दो अन्य विधेयकों को 20 व 21 अक्तूबर को राज्य सरकार की ओर से बुलाए विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में पेश किया गया था पर राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी थी। अब विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश हो सकेंगे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में पेश करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले उन्होंने दो वित्त विधेयकों-पंजाब माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी।
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गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के विस्तारित सत्र के रूप में 20 व 21 अक्तूबर को दो दिवसीय सत्र बुलाया था, जिसे राज्यपाल ने गैरकानूनी ठहराते हुए सत्र में तीन वित्त विधेयक पेश करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। सरकार ने 20 अक्तूबर को ही तीन घंटे के कामकाज के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। बाद में पंजाब सरकार ने राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 10 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की ओर से पारित कुछ बिलों को अनिश्चितकाल तक दबाकर बैठे रहने के लिए पंजाब के राज्यपाल की खिंचाई की और उन्हें कहा कि ‘आप आग से खेल रहे हैं।’