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इंटरनेशनल रेसलर को नौकरी देने में सरकार ने किया 'खेल'

Sat, 12 Mar 2016 11:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, भिवानी
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पिता के साथ पहलवान फोगट बहनें - फोटो : फाइल फोटो
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अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को नौकरी देने के मामले ने सरकार ने बड़ा 'खेल' खेल दिया। कागजों में बी ग्रुप की नौकरी दी और असल में सी ग्रुप की। बात हो रही है, इंटरनेशनल रेसलर गीता और बबीता फोगट की।
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बेटी को डीएसपी का पद मिलने पर अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों के पिता व कोच महाबीर पहलवान को संतोष तो हुआ, लेकिन देरी व उपेक्षा से मिले दर्द को छिपा नहीं पाए। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी बेटी गीता फोगट को न्याय जरूर मिलेगा।

बोले, कायदे से गीता को यह पद तीन साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन विभिन्न स्तर पर उपेक्षा के चलते ऐसा संभव नहीं हुआ। शासन के उपेक्षा का जिक्र किया और खुलासा किया कि गीता को कागजों में ग्रुप बी की नौकरी दर्शायी, लेकिन दी सी ग्रुप की नौकरी।
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सरकार से मिली आरटीआई से पता चला इस खेल का

फोगट बहनों के पिता महावीर फोगट - फोटो : फाइल फोटो
मीडिया से बात करते हुए महावीर पहलवान ने खुलासा किया कि राज्य सरकार ने अपनी खेल नीति के अनुसार गीता को 8 मई 2013 को सी ग्रुप यानि हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया था जबकि हरियाणा सरकार से ही प्राप्त आरटीआई में कहा गया है कि गीता को बी ग्रुप यानि के डीएसपी पद के लिए नौकरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उनकी बेटी को उसका हक देने की गुहार लगाई थी। हुडा सरकार ने अपनी आखिरी दिनों की कैबिनेट मीटिंग में गीता बलाली और एक शूटर हरप्रीत को डीएसपी यानि ग्रुप बी की नौकरी के लिए स्वीकृति प्रदान की लेकिन सरकार बदलने के कारण यह फैसला सिरे नहीं चढ़ पाया।

गीता बलाली ने 2010 के दिल्ली राष्ट्रमण्डल खेलों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करके व देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में करके एक रिकार्ड बनाया था। गीता देश की पहली महिला पहलवान थी जिसे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ था। महाबीर के अनुसार अब गेंद सरकार के पाले में है तथा उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार अपनी इस होनहार बेटी के साथ न्याय करेगी।
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न्याय के लिए गीता फोगट को जाना पड़ा कोर्ट

पहलवान गीता फोगट - फोटो : फाइल फोटो
उन्होंने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट की एक बैठक में हरप्रीत को तो डीएसपी बनाने बारे स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन गीता को उसका हक नहीं दिया गया। सरकार के इस फैसले को गीता फोगट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उल्लेखनीय है कि हाल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को गीता बलाली को ग्रुप बी यानि डीएसपी पद पर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। महाबीर के अनुसार न्यायालय ने गीता के आवेदन  पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता के नोटिस पर सुनवाई करके फैसला ले। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें गीता की याचिका सही दिखाई देती है।
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