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भारी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई की मोहाली अदालत में पेशी, सलमान खान को दे चुका है धमकी

Fri, 04 Oct 2019 03:54 PM IST
ajay kumar अमित शर्मा, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
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Lawrence Bishnoi - फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ में हुई सोनू शाह की हत्या की फेसबुक पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया। इस दौरान करीब आठ साल पुराने में लॉरेंस और उसके दो अन्य साथियों तरसेम सिंह व नवप्रीत पर भी आरोप तय किए गए। यह केस 2011 में पुलिस स्टेशन फेज-8 मोहाली में दर्ज किया गया था। अदालत ने केस की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर निश्चित की है। जैसे ही लॉरेंस को मोहाली अदालत में पेश करने की भनक मीडिया को लगी तो अदालत के बाहर काफी संख्या में मीडिया कर्मी पहुंच गए लेकिन पुलिस ने मीडिया से उचित दूरी बनाए रखी।
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सुरक्षा कारणों के चलते बुड़ैल जेल में रखा गया
जानकारी मुताबिक मोहाली पुलिस लॉरेंस को राजस्थान जेल से लेकर वीरवार देर रात सवा 12 बजे के करीब मोहाली अदालत में पहुंची। आरोपी की सुरक्षा को देखते हुए उसे रात में ही जज के सामने पेश किया गया। अदालत से बुड़ैल जेल के लिए राहदारी वारंट हासिल करने के बाद उसे रात को बुड़ैल जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार सुबह फिर से मोहाली अदालत में पेश किया गया। एसएचओ पुलिस स्टेशन फेज-8 शिवदीप सिंह बराड़ ने इस बात की पुष्टि की है। जिक्रयोग है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई काफी शातिर है। कुछ समय पहले जब रोपड़ पुलिस वाले उसे एक केस में पेश कर ला रहे थे, तभी वह गांव दैड़ी के पास से अपने साथियों के सहयोग से भाग गया था। इसके बाद पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।

भिंडरांवाला की फोटो वाली पहनी थी टी-शर्ट
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जब अदालत में पेश किया गया तो वह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की टीशर्ट पहनकर पहुंचे हुए थे। इस दौरान जब उसके समर्थकों को भनक लगी तो काफी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच गए लेकिन पुलिस द्वारा पहले से किये गये कड़े सुरक्षा प्रबंधों के चलते इन समर्थकों को बाहर ही रोक लिया गया।
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इस मामले में आरोप हुए तय

जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी 2011 को रात डेढ़ बजे सतविन्द्र सिंह उर्फ सत्तू निवासी गांव जलवेड़ा (सरहिंद) जिला फतेहगढ़ साहिब के कमरे में घुसकर उस पर हमला करने संबंधी लॉरेंस बिश्नोई व उसके साथियों खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सतविन्द्र सिंह उस समय खालसा कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था और अपने एक दोस्त संजय शर्मा उर्फ मनी के साथ मोहाली के सेक्टर 69 स्थित एक मकान में किराए पर रहता था।

सतविन्द्र उर्फ सत्तू अपने एक दोस्त कैविन सुशांत के साथ कमरे म टैलीविजन देख रहे थे। इसी दौरान रात को एक बोलेरो में आए 6 हथियारदबंद युवकों ने उनसे दररवाजा खुलवाया और कमरे के अंदर घुस गए। इन युवकों में से एक युवक निभर के पास पिस्तौल, जैजी के पास किरपान, साहिबे के पास पत्ती वाली तलवार व लॉरैंस के पास भी किरपान थी। अंदर आते ही वे गालियां निकालने लग पड़े और जैजी ने उसके एक हाथ पर किरपान मारी।

लारेंस ने दूसरे हाथ पर और साहिबे ने उसकी पीठ पर तलवार मारी। कैविन सुशांत ने उसे छुड़वाया। वहीं इस दौरान निभर ने अपनी पिस्तौल से एक फायर भी किया। बाद में उसे धमकियां देते हुए वे बोलेरो जीप में बैठकर फरार हो गए। पुलिस स्टेशन फेज-8 मोहाली में 5 फरवरी 2011 को आईपीसी की धाराओं 452, 506, 324, 148, 149, 336 व आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही है।
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