चाय पत्ती के साथ ला रहे थे खेप
आरोपी इंफाल (मणिपुर) से चाय पत्ती के साथ अफीम की खेप ला रहे थे। आरोपियों ने ट्रॉली के दोनों टायरों के बीच बॉक्स में अफीम की खेप छिपा रखी थी। वे इसे अमृतसर के तस्करों को देने जा रहे थे। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि एक ट्रक से 10 किलोग्राम, दूसरे ट्रक से 20 किलोग्राम बरामद हुई। यह अफीम तेल टैंकर के नीचे बॉक्स बनाकर छिपाई गई थी। इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले हिस्से में बने विशेष बॉक्स से 33 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। जगजीत सिंह उर्फ जीता एक कुख्यात तस्कर है। उसको 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह चार साल की सजा काट चुका है और जेल से रिहा होने के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है।
संशोधित कानून में फांसी की सजा का प्रावधान
एसएसपी भुल्लर व एसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने इस केस में पहली बार 18(सी) 25-31 ए धारा लगाई गई है। इस धारा के तहत फांसी की सजा प्रावधान है। अगर कोई सजायाफ्ता तस्कर जेल से बाहर आकर तस्करी करता है तो उसके खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया जाएगा। एसएसपी भुल्लर का कहना है कि इस धारा के इस्तेमाल से उन तस्करों पर लगाम लगेगी जो बार-बार तस्करी के केसों में पकड़े जाते हैं।