हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुडे़ सूरज की हिरासत में हुई हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत देते हए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। जैदी ने याचिका दाखिल करते हए कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पांच अप्रैल 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर नियमित जमानत दे दी थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष 24 जनवरी 2020 को उनकी नियमित जमानत रद्द कर दी थी।
जैदी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को ट्रायल कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है। इस मामले के अन्य छह आरोपियों को हाईकोर्ट गत वर्ष 25 नवंबर 2020 को नियमित जमानत दे चुका है। तब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की मांग को खारिज कर दिया था। चार जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक आरोपी स्थानीय युवक सूरज की कोटखाई थाने में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। मामले में सीबीआई ने आईजी जहूर जैदी समेत कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।