चंडीगढ़। दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी आईएएस अधिकारी परमजीत सिंह को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। बचाव पक्ष वकील ने जमानत याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उनके ऊपर कोई अन्य मामला नहीं चल रहा है। इस मामले में निर्णय होने में लंबा समय लगेगा इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दे दी जाए। हालांकि सरकारी वकील ने इसका विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। बता दें कि पंजाब रोडवेज के पूर्व निदेशक आईएएस परमजीत सिंह को जनवरी 2022 में सीबीआई ने दो लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। परमजीत ने अपने ही विभाग के कार्यवाहक महाप्रबंधक को उसी पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। आरोपी के घर से सीबीआई ने 50 लाख रुपये नगदी के अलावा गहने, कीमती घड़ियां और अन्य सामान बरामद किया था।
आरोप है कि परमजीत ने पहले पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी लेकिन सौदा दो लाख में तय हुआ था। सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाकर आरोपी को सेक्टर-17 स्थित पंजाब रोडवेज डायरेक्टर दफ्तर में ही रिश्वत लेते दबोच लिया था।