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बच्चा चोर गिरोह के पांच दोषियों को 14-14 साल की कैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने वीरवार को बच्चा चोर गिरोह के पांच दोषियों को 14-14 साल की कैद और हर दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन दोषियों में चंडीगढ़ के सेक्टर-45 की निवासी भावना, पटियाला के गांव जहलन की रहने वाली कुलदीप कौर (32), जिला संगरूर के गांव निम्शां की सरबजीत कौर, लुधियाना के गांव जलाल दिवाल के रहने वाले मंदीप सिंह (35) और खरड़ के शिवजोत एनक्लेव स्थित गुरु तेग बहादुर नगर के रहने वाले अमरजीत सिंह (29) का नाम शामिल है। इन सभी दोषियों ने अदालत से माफी मांगी थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे संगीन अपराध के लिए माफी नहीं दी जा सकती। ये सभी दोषी पंजाब समेत अलग-अलग जगहों से बच्चा चोरी करते थे और अपने नुमाइंदों के जरिए आगे इनका सौदा करते थे। यह गिरोह वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में नवजात का सौदा करते पकड़ा गया था।
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लड़की 40 से 50 हजार और लड़का चार से पांच लाख में बेचते थे
यह गिरोह बच्चों की खरीद-फरोख्त में कई साल से संलिप्त था। वर्ष 2020 में गिरोह ने चंडीगढ़ सेक्टर-37 के रहने वाले रविंदर कुमार को बच्चा बेचने की डील फाइनल की थी। रविंदर की ओर से पुलिस को दी शिकायत के अनुसार उसे एक बार बच्चा चोर गिरोह का पता चला था। जब गिरोह के एक सदस्य का मोबाइल नंबर मिला, तो उसने कॉल की। यह कॉल किसी महिला ने उठाई और रविंदर ने उससे लड़का लेने की बात की। दोनों के बीच चार लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद रविंदर ने पुलिस में इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद बच्चा बेचने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से टीम तैयार की गई थी। यह गिरोह लड़की 40 से 50 हजार और लड़का चार से पांच लाख रुपये में बेचता था। गिरोह के मुताबिक उनके पास जो बच्चा लेने की कॉल आती थी, उसमें 70 प्रतिशत लोग लड़कों की मांग होती थी।
एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट पर पकड़ा था गिरोह
चंडीगढ़ में साल 2020 में बच्चे की खरीद के लिए एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट की जगह निश्चित की गई थी, वहां पर रविंदर भी पहुंचा था। एक ऑल्टो कार में पांच लोग (दो पुरुष और तीन महिलाएं) सवार थे। उनमें से एक महिला की गोद में एक नवजात था। बच्चा दिखाने के बाद महिला ने कहा कि पहले पैसे दिखाओ। इतने में पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया था।
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