चंडीगढ़। गिरवी रखी गई संपत्ति को कथित तौर पर बेचकर फाइनेंस कंपनी के साथ 57.45 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत एफआईआर नंबर 111 दर्ज की है। मामले की जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार, शिकायत सेक्टर-22/ए स्थित पिरामल फाइनेंस लिमिटेड की अधिकृत हस्ताक्षरी ने दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जसबीर सिंह सैनी और उसकी पत्नी ने कंपनी से संबंधित गिरवी संपत्ति को बेच दिया। इससे कंपनी को कथित तौर पर 57,45,373 रुपये का नुकसान हुआ।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरवी संपत्ति को किस तरह बेचा गया और इस पूरे लेनदेन में कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस संबंधित दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।