सेक्सुअल ह्रासमेंट ऑफ वुमन ऐट वर्क प्लेस एक्ट का सही पालन नहीं किए जाने के मामले में में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट के नोटिस के बाद यूटी अधिकारियों की नींद खुली है। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर शुक्रवार को एडवाइजर और अन्य उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है। पूरे मामले में पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है।
जानकारी के अनुसार जल्द ही प्रशासन कामकाजी महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के मामलों र्संबंधी कार्रवाई का कोर्ट में जवाब भी देगा। पालिसी को पूरी तरह लागू करने के लिए स्पेशल विंग और अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी विभागों से महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न मामलों में की जाने वाली कार्रवाई और उनके मामलों को सुनने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी मांगी गई है। अगले हफ्ते तक इस संबंध में यूटी प्रशासन कोई पुख्ता कार्रवाई करने की दिशा में काम करेगा। गृहसचिव और यूटी पुलिस के आला अधिकारी हाईकोर्ट में जवाब दायर किए जाने से पहले ही पूरी तैयारी करने में जुटे गए हैं।
यूटी प्रशासन ने नई पालिसी घोषित की : यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को कंट्रोलिंग ऑफ प्लेसेज ऑफ पब्लिक एम्यूजमेंट-2016 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह पालिसी शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की गई है। जानकारी अनुसार नई पालिसी शहर के डिस्कोथेक,पूल गेम्स,पार्लर, सिनेमा और होटलों पर लागू होगी। अब 12 बजे के बाद शहर में डिस्को थेक नहीं खुलेंगे। 25 साल से कम उम्र के युवाओं को होटल या डिस्को में शराब सर्व नहीं जा सकेगी।
इस संबंध में चंडीगढ़ के उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर किसी तरह की गतिविधि के लिए अब उपायुक्त दफ्तर से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में उपायुक्त दफ्तर में आवेदन किया जा सकता है। यूटी प्रशासन ने नई पालिसी को चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।
सर्विस चार्ज को लेकर धारा 144 लागू: शहर के कुछ होटल द्वारा यूटी प्रशासन के आदेशों के बाद सर्विस चार्ज वसूले जाने की सूचना मिली है। शुक्रवार उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजीत बालाजी जोशी ने शहर के सभी होटल,रेस्टोरेंट आदि में सर्विस चार्ज को लेकर नोटिस जारी किया है। अगले 60 दिनों के लिए सर्विस चार्ज को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है।