जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की खेती योग्य भूमि या 1 हजार वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का घर होगा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वह लोग जिनके पास 200 गज से अधिक की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो या जिनके पास 100 गज या इससे अधिक की अधिसूचित जमीन हो, वह भी आरक्षण की सीमा से बाहर ही होंगे।
सक्षम अधिकारी से लेना होगा प्रमाण पत्र
आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदक परिवार को तहसीलदार या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी से अपनी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र को हासिल कर पाने वाले सभी लोग जो कि अन्य मापदंडों को भी पूरा करते हों, वे 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञापित एवं अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा 28 मई के बाद वे राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।