स्कूल जाने वाली छात्रा का पीछा करना युवक को महंगा पड़ गया। उसकी आशिकी का सारा भूत उतर गया। स्कूली छात्रा का रास्ता रोकने और बार-बार उसका पीछा करने के मामले में जिला अदालत ने 35 वर्षीय कुलबीर सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी मूल रूप से पंजाब के होशियरपुर का रहने वाला है।
अदालत के आदेश के बाद आरोपी के सिर से आशिकी का सारा भूत उतर गया। वहीं, अदालत आरोपी की तरफ से दलील दी गई कि वह स्टूडेंट है और उसके खिलाफ नरमी बरती जाए। अन्यथा उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता स्कूली छात्रा है। अगर दोषी के खिलाफ नरमी बरती गई तो इससे उस पर क्या बीतेगी। ऐसे में उसके खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जा सकती।