फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भाजपा नेता समेत 18 को आयोग का नोटिस

Sat, 20 Sep 2014 01:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
विज्ञापन
विज्ञापन
इनेलो: अजय हुड्डा हरियाणा प्रापर्टी सैनीपुरा रोड, संतोष देवी हनुमान कॉलोनी, सरिता नारायण चावला कॉलोनी, अशफाक खान शिवाजी कॉलोनी, जयभगवान ठेकेदार गांव बोहर सोनीपत रोड, बल्लू नांदल गांव बोहर सोनीपत रोड, रवींद्र पांचाल और हंसराज पांचाल गांव बोहर सोनीपत रोड ।
विज्ञापन


कांग्रेस: संजय चुघ गोहाना अड्डा, प्रदीप हुड्डा हनुमान कॉलोनी और विरेंद्र व संजय नांदल गांव बोहर, सोनीपत रोड।
भाजपा: महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सुमन और विजय आर्या गोहाना अड्डा, संदीप नांदल, डा. नरेश नांदल और प्रमोद गांव बोहर सोनीपत रोड।

हजकां: नवीन जांगडा हनुमान कॉलोनी।

ये है चुनाव आयोग के नियम

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि किसी भी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर आदि लगाने से पहले संपत्ति के मालिक से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है।

संपत्ति मालिक से प्राप्त लिखित स्वीकृति की प्रति को तीन दिन के अंदर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाना भी जरूरी होता है। नगर निगम क्षेत्र में उप निगम आयुक्त वाई. एस. गुप्ता के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए हुए पाए गए। सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें पोस्टर, बैनरों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन

हो सकती है 6 माह की जेल

नोटिस में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले संबंधित दोषी के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाले को 6 माह का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों को झेलना पड़ सकता है।

वर्जन...
मेरे घर पर विजय संकल्प यात्रा के बैनर-पोस्टर लगे थे। चार-पांच दिन पहले कुछ कर्मचारी आए तो उन्हें तत्काल हटा दिया गया। हम कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। जबकि शहर में कांग्रेसी विधायक के होर्डिंग लगे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
प्रतिभा सुमन, प्रदेशाध्यक्ष, महिला मोर्चा, भाजपा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें