कार की टक्कर से वृद्घा की मौत पर मोटर एक्सिडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनके परिवार के लिए 4.49 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी ने मोहाली निवासी कार चालक रविंदर शर्मा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजे पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने को कहा है। याचिकाकर्ता में मृतका के पति सेक्टर-40सी निवासी श्रवण सिंह राणा, बेटे सुरजीत सिंह, बेटी सीमा देवी और मीनू देवी शामिल थे।
हादसा पिछले साल 8 जून को हुआ था। सेक्टर-40सी निवासी कृष्णा देवी दोपहर 12 बजे के करीब लोकल मार्केट से घर की ओर आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने सेक्टर-40/41 की डिवाइडिंग रोड क्रॉस की वैसे ही मोहाली की ओर से तेजी से आ रही चंडीगढ़ नंबर की कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें फौरन जीएमएसएच-16 ले जाया गया।
वहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने से पहले ही कृष्णा देवी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। संबंधित मामले में कार चालक बलौंगी (मोहाली) निवासी रविंदर शर्मा के खिलाफ सेक्टर-39 थाने में आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। वहीं मृतका के परिवार ने कृष्णा देवी की असामयिक मौत पर 75 लाख रुपये का मुआवजा क्लेम किया था।