चंडीगढ़। खराब एसी की डिलीवरी और रिफंड न देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी और विक्रेता को ग्राहक को राहत देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने 40,990 रुपये की खरीद राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के साथ मानसिक प्रताड़ना और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं।
मौलीजागरां स्थित चरण सिंह कॉलोनी निवासी गौरव ऋषव ने शिकायत में बताया कि उन्होंने एमेजॉन के माध्यम से लुधियाना की डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से एसी खरीदा था। इंस्टॉलेशन के दौरान एसी की बाहरी यूनिट क्षतिग्रस्त मिली और कॉपर पाइप गायब थे। शिकायत के बाद कंपनी ने रिटर्न अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में न तो एसी वापस लिया गया और न ही रिफंड दिया गया।
आयोग ने रिकॉर्ड, मैसेज और फोटो के आधार पर माना कि कंपनी ने पहले रिफंड का आश्वासन दिया था। बाद में रिफंड से इनकार करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। आयोग ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। संवाद